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नमाज के लिए मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Tue, 09 Jul 2019 02:04 AM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Tue, 09 Jul 2019 02:04 AM IST
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Who Are You to Ask For Women Entry Into Mosque? SC Dismisses Hindu Mahasabha Plea
सांकेतिक तस्वीर
मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देने की इजाजत देने की मांग वाली अखिल भारतीय हिंदू महासभा, केरल इकाई की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप इस मामले से कैसे प्रभावित है। 
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आप पीड़ित पक्ष को आने दीजिए। इस मसले पर मुस्लिम महिला आती है तो उनकी याचिका पर विचार किया जा सकता है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मुस्लिम समाज में व्याप्त पर्दा सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 
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आर्टिकल 15 के खिलाफ दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिल्म आर्टिकल-15 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन को उचित फोरम के पास जाने के लिए कहा है। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन भारत ब्राह्मण समाज की ओर से पेश वकील से कहा कि वह कानून के तहत उचित फोरम के पास जाएं। 

याचिका में कहा गया कि इस फिल्म में जाति को लेकर आपत्तिजनक सामग्री है। फिल्म में अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल किया गया है। याचिका में गुहार की गई थी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मिले फिल्म के प्रमाण को निरस्त किया जाए। साथ ही याचिका में फिल्म का नाम बदलने की भी गुहार की गई थी।
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