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UU Lalit: 'आप पर पैदा होते ही थोपा नहीं गया...', LGBTQ समुदाय के लिए आरक्षण पर बोले पूर्व CJI यूयू ललित
Fri, 12 Jan 2024 08:47 AM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Fri, 12 Jan 2024 08:47 AM IST
सार
गोवा में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च में भारत के संविधान पर एक विशेष व्याख्यान देने के बाद न्यायमूर्ति ललित सवालों का जवाब दे रहे थे।
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former CJI UU Lalit
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विस्तार
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति यूयू ललित ने एक कार्यक्रम में एलजीबीटीक्यू समुदाय पर बात की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि एलजीबीटीक्यू (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और समलैंगिक) समुदाय अलग से संवैधानिक आरक्षण का दावा करने का हकदार नहीं है। संवैधानिक आरक्षण से उनका आशय उस व्यवस्था के तहत आरक्षण दिए जाने से है, जिसके तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दिया जाता है।
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एक कार्यक्रम में पूर्व सीजेआई ने कहा कि समुदाय महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए आरक्षण का दावा कर सकता है।
आईआईयूएलईआर में पूछे गए सवाल
न्यायमूर्ति ललित, जो नवंबर 2022 में 49वें सीजेआई के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वह गोवा में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईयूएलईआर) में सकारात्मक कार्रवाई और भारत के संविधान पर एक विशेष व्याख्यान देने के बाद सवालों का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या एलजीबीटीक्यू कभी संवैधानिक आरक्षण के दायरे में आएगा।
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किसी एक विशेष लिंग के प्रति...
इसपर न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से हां। हालांकि, अगर इस मामले पर बहस की जाए तो हम पाएंगे कि एससी, एसटी या ओबीसी जैसे समुदाय में पैदा होना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जबकि किसी विशेष एक लिंग के प्रति झुकाव होना अपनी पसंद हो सकती है।
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इसे आप पर थोपा नहीं गया
उन्होंने कहा, 'एलजीबीटीक्यू समूदाय से होने का अर्थ यह नहीं होगा कि मैं अपने जन्म के कारण किसी अधिकार से वंचित रह रहा हूं। जैसा कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ हो सकता है। किसी विशेष एक लिंग के प्रति झुकाव होना मेरी पसंद होगी, इसे मुझ पर थोपा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे किसी के प्रति लगाव होने से मैं किसी चीज से वंचित रह जाऊंगा।'
ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही तीसरे लिंग का हो
पूर्व सीजेआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की ओर से संचालित इंटरनेशनल लॉ स्कूल के प्रधान निदेशक भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही तीसरे लिंग का हो उसके मामले में यह जन्म की दुर्घटना का मामला है। लेकिन अधिकांश एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए किसी विशेष एक लिंग के प्रति झुकाव होना उनकी अपनी पसंद का मामला है। उन्होंने इसे एक विकल्प के रूप में अपनाया है।
उन्होंने कहा, 'फिर भी, मुझे नहीं लगता कि इस विचार का (आरक्षण देने का) खंडन होगा। शायद भविष्य में वे भी कुछ हद तक आरक्षण व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं।'