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Bengal: आज एक-दूसरे के गढ़ में गरजेंगे सुवेंदु-अभिषेक, हाईकोर्ट से अधिकारी को मिली सभा की अनुमति
Fri, 02 Dec 2022 09:55 PM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 02 Dec 2022 09:55 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी डायमंड हार्बर के लाइट हाउस मैदान में ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करते हुए सभा कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि लोगों को दिक्कत नहीं हो।
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सुवेंदु अधिकारी
- फोटो : twitter.com/SuvenduWB
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विस्तार
पश्चिम बंगाल में शनिवार को दो धूर विरोधी एक-दूसरे के गढ़ में गरजेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा विधायक व विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में शनिवार को सभा करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने यह आदेश दिया।
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उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही अभिषेक को शुभेंदु के गढ़ कांथी में शनिवार को सभा करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी डायमंड हार्बर के लाइट हाउस मैदान में ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करते हुए सभा कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि लोगों को दिक्कत नहीं हो।
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सुवेंदु पहले कुलपी में सभा करना चाहते थे। कानूनी पेचीदगियों के चलते यहां सभा नहीं कर पाए। शनिवार को एक तरफ जहां सुवेंदु के घर के पास अभिषेक भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वहीं अधिकारी अभिषेक के संसदीय क्षेत्र में तृणमूल पर गरजेंगे। सुवेंदु को डायमंड हार्बर में सभा के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं देने पर भाजपा हाई कोर्ट गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभा की अनुमति दे दी।
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