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जहरीली शराब कांड: बंगाल में 172 मौतों के दोषी खोरा बादशाह को उम्रकैद, मरने तक रहेगा जेल में

Mon, 02 Aug 2021 06:35 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 02 Aug 2021 06:35 PM IST
सार

दक्षिण 24 परगना जिले में 2011 में हुआ था जहरीली शराब कांड। इसका मुख्य आरोपी खोरा बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फकीर को कोर्ट ने दोषी माना है। 
 

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West Bengal: Poisonous liquor scandal kingpin Khora Badshah gets life imprisonment, guilty of 172 deaths will remain in jail till death
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 2011 में हुए जहरीली शराब कांड के सरगना खोरा बादशाह को अलीपुर जिला व सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे मृत्यु होने तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इस शराब कांड में 172 लोगों की मौत हो गई थी। 

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कोर्ट ने खोरा बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फकीर को हत्या का दोषी माना है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे मृत्यु पर्यंत जेल में रखा जाए। फकीर को लोगों को जहर देने का भी दोषी माना गया है। इस जुर्म में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। 
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कई लोगों की चली गई थी आंखों की रोशनी 
बंगाल के 24 दक्षिणी परगना जिले में हुए इस जहरीली शराब कांड में 172 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। कुछ लोगों को अन्य तरह की विकलांगता हो गई थी। यह शराब कांड 14 दिसंबर 2011 को हुआ था। इस दिन बादशाह द्वारा चलाए जाने वाले शराब के अड्डों से मिलावटी व जहरीली शराब पीने के बाद लोग बीमार पड़े और देखते देखते कई लोगों की मौत हो गई थी। अपने बचाव में बादशाह ने दावा किया कि वह निर्दोष है और शराब का कारोबार नहीं करता है। मारे गए लोग दक्षिण 24 परगना जिले के मग्रहाट, उस्ठी व मंदिरबाजार इलाके के रहने वाले थे। 

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