Calcutta HC: भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिकों के नौकरी करने का मामला, अदालत ने CBI को दिए जांच के आदेश
Calcutta HC: कोर्ट ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि देश की सभी संस्थाएं मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आरोप को बहुत ही संगीन करार दिया है।
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भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिकों के नौकरी करने संबंधी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने सीबीआई को शुरुआती जांच करने के आदेश दिए जबकि इस मामले की जांच सीआईडी पहले से ही जांच कर रही है।
कोर्ट ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि देश की सभी संस्थाएं मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आरोप को बहुत ही संगीन करार दिया है और इसकी जांच का आदेश दिया है। आरोप है कि प्रद्युम्न कुमार और जयकांत कुमार पाकिस्तानी नागिरक हैं और सेना में बैरकपुर के आर्मी कैंप में सेवारत हैं।
आरोप है कि इनकी नियुक्ति भी सरकारी परीक्षा से हुई है। उन्होंने उस परीक्षा में आवश्यक दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल की। शिकायत मिलने पर हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था। जस्टिस मंथा ने पहले इस घटना में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई थी।