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West Bengal: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में 61 दिन में सजा का एलान, एक को मृत्युदंड, दूसरे को उम्रकैद

Fri, 13 Dec 2024 10:48 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुर्शिदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुर्शिदाबाद Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Fri, 13 Dec 2024 10:48 PM IST
सार

मुर्शिदाबाद की अदालत के फैसले की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर बलात्कारी को मौत की सजा मिलनी चाहिए।

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West Bengal minor rape and Murder case Death Sentence to one Life Imprisonment to other news and updates
प्रतीकात्मक।

विस्तार

पश्चिम बंगाल के फरक्का में अक्तूबर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में मुर्शिदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। मामले में एक और व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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यह सजा अपराध के 61वें दिन में सुना दी गई। पुलिस ने 21 दिनों में जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत के फैसले की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर बलात्कारी को मौत की सजा मिलनी चाहिए।
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उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा है, और मैं इसे फिर से दोहराऊंगी- हर दुष्कर्मी को सबसे कठोर सजा यानी मृत्युदंड से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए।’’ जंगीपुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले में दोषी ठहराते हुए दीनबंधु हल्दर को मौत की सजा और शुभोजित हलदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अदालत ने गुरुवार को दीनबंधु को बलात्कार और हत्या का दोषी जबकि सुभोजित को उसके जुर्म में मदद करने का दोषी ठहराया। शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) सुप्रतिम सरकार ने कहा कि फरक्का में 13 अक्तूबर को विजयदशमी के दिन दीनबंधु लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

उन्होंने बताया कि दीनबंधु ने लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दीनबंधु ने शव के साथ फिर से बलात्कार किया, जिसे नेक्रोफीलिया कहा जाता है। एडीजी ने बताया कि इस अपराध में सुभोजित ने उसकी मदद की।


फरक्का में हुए अपराध में यह सजा दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक दोषी को सुनाई गई मौत की सजा के बमुश्किल एक सप्ताह बाद आई है।
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