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पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ममता सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का किया रुख

Tue, 07 Sep 2021 04:24 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 07 Sep 2021 04:24 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का रुख किया है।

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West Bengal Govt moves Division Bench of Calcutta High Court challenging the interim no arrest order against BJP Suvendu Adhikari
सुवेंदु अधिकारी - फोटो : ANI

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए अब ममता सरकार ने दो जजों की डिवीजन बेंच  का रुख किया है। राज्य सरकार ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की है कि सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर क्यों रोक लगाई गई है।  जानकारी के अनुसार इस मामले  की सुनवाई अब बुधवार को हो सकती है।

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बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल बेंच ने सोमवार को अंगरक्षक की मौत समेत तीन मामलों में नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा अदालत ने कोलकाता के मानिकतला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक कथित नौकरी घोटाले के मामले और तामलुक में पुलिस को धमकी देने के एक मामले की जांच की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि इन दोनों मामलों के संबंध में अधिकारी के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि उसकी मंजूरी के बिना अधिकारी को मौजूदा और भविष्य के किसी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
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सीआईडी के समक्ष भी पेश नहीं हुए थे अधिकारी 
बता दें कि भवानी भवन स्थित सीआईडी के मुख्यालय में जांच अधिकारियों के समक्ष सोमवार को सुवेंदु अधिकारी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सुबह करीब साढ़े नौ बजे उन्होंने मेल किया, जिसमें कुछ राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह नहीं आ पाएंगे। इसके बाद सीआईडी ने जांच के अगले संभावित कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक की।

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