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Hindi News ›   India News ›   West Bengal Election Commission reschedules polls to 4 municipal corporations to 12 February amid rise in Coronavirus cases

पश्चिम बंगाल: चार नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीख आगे बढ़ी, अब प्रदेश में 31 जनवरी तक लागू रहेंगी पाबंदियां

Sat, 15 Jan 2022 03:50 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 15 Jan 2022 03:50 PM IST
सार

कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी आने के बीच चुनाव आयोग ने बंगाल की चार नगर पालिकाओं में 22 जनवरी को होने वाले चुनावों को अब 12 फरवरी को कराने का फैसला लिया है।

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West Bengal Election Commission reschedules polls to 4 municipal corporations to 12 February amid rise in Coronavirus cases
कोरोना जांच - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार नगर पालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव करने का फैसला लिया है। आयोग ने शनिवार को कहा कि कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चार नगर पालिकाओं के लिए चुनाव तीन सप्ताह आगे बढ़ा कर 12 फरवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

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इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार सिलिगुड़ी नगर पालिका, चंदेरनागौर नगर पालिका, विधाननगर नगर पालिका और आसनसोल नगर पालिका के चुनाव अब 22 जनवरी के स्थान पर 12 फरवरी को आयोजित होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा और शाम पांच बजे संपन्न होगा। 
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हाईकोर्ट ने भी कही थी चुनाव को स्थगित करने की बात
इससे पहले शनिवार को ही राज्य सरकार ने आयोग को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति के चलते चुनाव तिथि में बदलाव को लेकर अपनी ओर से सहमति व्यक्त की थी। वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आयोग से कहा था कि कोरोना के हालात को देखते हुए निकाय चुनावों को चार से छह सप्ताह स्थगित करने के लिए संभावनाओं की तलाश करे।
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बंगाल सरकार ने 31 जनवरी तक बढ़ाए कोरोना प्रतिबंध
उधर, प्रदेश सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए व्यवस्थित तरीके से खुले मैदानों में मेला आयोजन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा विवाह कार्यक्रमों में अधिकतम 200 या स्थल की क्षमता के 50 फीसदी लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है। वहीं, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुत ही संयमित तरीके से खुले स्थानों में मेलों की अनुमति दी जा सकती है।

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