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West Bengal: कोर्ट ने आरोपी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला, 30 साल तक नहीं लगा सकेंगे जमानत अर्जी

Thu, 25 Aug 2022 07:46 PM IST
अभिषेक दीक्षित डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, कोलकाता
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, कोलकाता Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 25 Aug 2022 07:46 PM IST
सार

बच्ची को मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी करार दी जा चुकी उसकी मां मंगला गोस्वामी और ओझा सनातन गोस्वामी को पुरुलिया जिला कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। इसी के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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West Bengal Court commutes death sentence of accused to life imprisonment will not apply bail for 30 years
court new - फोटो : istock

विस्तार

महज साढ़े तीन साल की बच्ची को सुई चुभोकर मौत के घाट उतारने वाले एक मामले में दोषियों की मौत की सजा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय की खंडपीठ ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही फैसला सुनाया है कि आगामी 30 सालों तक इनके लिए जमानत की अर्जी नहीं लगाई जा सकेगी।

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न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और विभाष रंजन दे की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। बच्ची को मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी करार दी जा चुकी उसकी मां मंगला गोस्वामी और ओझा सनातन गोस्वामी को पुरुलिया जिला कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। इसी के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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घटना 2017 की है। साढ़े तीन साल की बच्ची के शरीर में सात बड़ी सुइयां चुभोई गई थीं। यहां तक कि उसके यौनांग में भी सूई चुभोई गई थी। गंभीर हालत में पुलिस ने बच्ची अस्पताल में भर्ती किया था, जहां नौ दिनों की चिकित्सा के बाद उसकी मौत हो गई थी। 
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पुलिस ने जुलाई 2017 को उसकी मां मंगला को गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगला ने अपने पड़ोसी सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर बच्ची के शरीर में सुई चुभो कर उसे प्रताड़ित किया था। घटना के बाद सनातन फरार हो गया था। बाद में उसे पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया था।

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