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West Bengal: स्कूल भर्ती घोटाले में सुजॉय कृष्ण को मिली जमानत, सीबीआई मामले में भी हैं आरोपी
Fri, 06 Dec 2024 03:40 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 06 Dec 2024 03:40 PM IST
सार
अदालत ने जमानत देते हुए सुजॉय कृष्ण को ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर न जाने का निर्देश दिया है। सुजॉय कृष्ण स्कूल भर्ती घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में भी आरोपी हैं।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी सुजॉय कृष्ण भद्रा को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने जिस मामले में सुजॉय कृष्ण को जमानत दी है, वह ईडी ने दर्ज किया था। अदालत ने जमानत देते हुए सुजॉय कृष्ण को ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर न जाने का निर्देश दिया है। सुजॉय कृष्ण शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में भी आरोपी हैं। उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए ये भी कहा कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सुजॉय कृष्ण को अपना पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया है।
सुजॉय कृष्ण को बीते साल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने भी सुजॉय के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की लेकिन सीबीआई इस मामले में कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता कुंतल घोष को भी जमानत मिल चुकी है। कुंतल घोष बीते एक साल से जेल में बंद थे। कोर्ट ने माना कि अभी निकट भविष्य में मामले की सुनवाई पूरी होने की उम्मीद नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में पहले ही कुंतल को जमानत मिल चुकी थी।
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सुजॉय कृष्ण को बीते साल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने भी सुजॉय के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की लेकिन सीबीआई इस मामले में कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता कुंतल घोष को भी जमानत मिल चुकी है। कुंतल घोष बीते एक साल से जेल में बंद थे। कोर्ट ने माना कि अभी निकट भविष्य में मामले की सुनवाई पूरी होने की उम्मीद नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में पहले ही कुंतल को जमानत मिल चुकी थी।
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