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High Court: हावड़ा हिंसा पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकार से रिपोर्ट, सुवेंदु अधिकारी ने दायर की जनहित याचिका

Mon, 03 Apr 2023 01:45 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 03 Apr 2023 01:45 PM IST
सार

अदालत ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों और बिजनेस को कोई परेशानी ना होने पाए।

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कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से हावड़ा हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हावड़ा हिंसा मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। अधिकारी ने मांग की है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। सुवेंदु अधिकारी की इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से हावड़ा से शिबपुर में हुई हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। 

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अदालत ने मांगे हिंसा से संबंधित सीसीटीवी फुटेज
कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरनमय भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य सरकार से पांच अप्रैल तक हिंसा मामले में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि हिंसा प्रभावित हावड़ा शहर में शांति स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से हिंसा से संबंधित सीसीटीवी और वीडियो फुटेज भी जमा करने के निर्देश दिए हैं। 
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अदालत ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों और बिजनेस को कोई परेशानी ना होने पाए। अदालत ने पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अदालत अब छह अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी। 

सरकार ने दिया ये तर्क
वहीं सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए अटॉर्नी जनरल एस एन मुखर्जी ने बताया कि हावड़ा के शिबपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि हावड़ा में हिंसा मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जनहित याचिका में हुगली के रिशरा में हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता सुवेंदु अधिकारी ने मांग की है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए और साथ ही एनआईए से हिंसा की जांच कराई जाए। 

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