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West Bengal: ईडी ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल के बैंक खातों से जब्त किए 26 करोड़; पशु तस्करी मामले में कार्रवाई
Fri, 07 Feb 2025 03:04 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Fri, 07 Feb 2025 03:04 PM IST
सार
West Bengal: ईडी ने पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल के नेता के बैंक खातों के कुल 26 करोड़ रुपये जब्त किए गए है। जानकारी के मुताबिक, अनुब्रत मंडल के खिलाफ कथित सीमा पार मवेशी तस्करी रैकेट में पीएमएलए के तहत कार्रवाई की गई है।
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अनुब्रत मंडल पर ईडी का शिकंजा
- फोटो : ANI
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित सीमा पार मवेशी तस्करी रैकेट की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के करीब 26 करोड़ रुपये के बैंक खाते जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक, अनुब्रत मंडल को नवंबर 2022 में संघीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी।
अनुब्रत मंडल ने हासिल किए थे 48.06 करोड़ रुपये
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुब्रत मंडल के खिलाफ 25.86 करोड़ रुपये के बैंक खाते को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये पैसे 36 बैंक खातों में रखे गए हैं। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के गठजोड़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुब्रत मंडल ने 48.06 करोड़ रुपये की अपराध आय हासिल की थी।
इस तरह से पैसे किए गए हासिल
जांच एजेंसी ने कहा, 'अपराध के समय वह टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष थे और बीरभूम व पश्चिम बंगाल के आस-पास के जिलों के स्थानीय प्रशासन पर उनका बहुत अधिक नियंत्रण था।' अपने अंगरक्षक सहगल हुसैन के माध्यम से अनुब्रत मंडल मामले के 'सरगना' मोहम्मद इनामुल हक के साथ लगातार संपर्क में था, ऐसा आरोप लगाया गया। ईडी ने कहा कि अनुब्रत मंडल ने मोहम्मद इनामुल हक से हासिल नकदी को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों, संबद्ध संस्थाओं, 'बेनामीदारों' (जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है) और बीरभूम के स्थानीय व्यापारियों के कई बैंक खातों में जमा करके उसे लूटा। उन्होंने इसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वापस कर दिया।
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ईडी में मामले में दायर किए हैं चार आरोपपत्र
अब तक, एजेंसी ने इस मामले में चार आरोपपत्र दायर किए हैं। धन शोधन की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कथित मवेशी तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में पूर्व बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार, मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एफआईआर दर्ज की है।
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अनुब्रत मंडल ने हासिल किए थे 48.06 करोड़ रुपये
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुब्रत मंडल के खिलाफ 25.86 करोड़ रुपये के बैंक खाते को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये पैसे 36 बैंक खातों में रखे गए हैं। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के गठजोड़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुब्रत मंडल ने 48.06 करोड़ रुपये की अपराध आय हासिल की थी।
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इस तरह से पैसे किए गए हासिल
जांच एजेंसी ने कहा, 'अपराध के समय वह टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष थे और बीरभूम व पश्चिम बंगाल के आस-पास के जिलों के स्थानीय प्रशासन पर उनका बहुत अधिक नियंत्रण था।' अपने अंगरक्षक सहगल हुसैन के माध्यम से अनुब्रत मंडल मामले के 'सरगना' मोहम्मद इनामुल हक के साथ लगातार संपर्क में था, ऐसा आरोप लगाया गया। ईडी ने कहा कि अनुब्रत मंडल ने मोहम्मद इनामुल हक से हासिल नकदी को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों, संबद्ध संस्थाओं, 'बेनामीदारों' (जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है) और बीरभूम के स्थानीय व्यापारियों के कई बैंक खातों में जमा करके उसे लूटा। उन्होंने इसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वापस कर दिया।
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ईडी में मामले में दायर किए हैं चार आरोपपत्र
अब तक, एजेंसी ने इस मामले में चार आरोपपत्र दायर किए हैं। धन शोधन की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कथित मवेशी तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में पूर्व बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार, मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एफआईआर दर्ज की है।