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क्या जम्मू-कश्मीर से हटेगी 370? SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

Tue, 08 Aug 2017 02:29 PM IST
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल Updated Tue, 08 Aug 2017 02:29 PM IST
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was article 370 for jammu and kashmir lapsed in 1957, sc issue notice to centre seeking reply
supreme court

जम्मू-कश्मीर में संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा है। 

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याचिका में अपील की गई है कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया है और इसके चलते राज्य के अलग संविधान को अवैध करार कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका उस वक्त दायर की गई है जब इससे संबंधित एक और आर्टिकल 35ए पर बहस छिड़ी हुई है। इस आर्टिकल के तहत राज्य अपने स्थायी निवासियों के बारे में निर्णय ले सकता है। लंबे समय से भाजपा और आरएसएस आर्टिकल 370 को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 
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इस याचिका के अनुसार यह आर्टिकल तभी तक वैध था जब तक संविधान सभा का आस्तित्व था। संविधान सभा को 26 जनवरी, 1957 में भंग कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अगुवाई में बनी बेंच ने सरकार से यह सवाल भी पूछा है।
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याचिकाकर्ता कुमारी विजयलक्ष्मी झा ने कहा है कि सरकार को इसको लेकर के सफाई देनी चाहिए क्योंकि इस आर्टिकल पर भारत के राष्ट्रपति, संसद या फिर केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। इससे पहले भी तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35ए को लेकर के दायर की गई हैं।

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