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वीवीआईपी चॉपर डील: राजीव सक्सेना के विदेश जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Fri, 07 Jun 2019 01:08 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Fri, 07 Jun 2019 01:08 AM IST
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दिल्ली। वीवीआईपी चॉपर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिचौलिये से गवाह बने राजीव सक्सेना को विदेश यात्रा की अनुमति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निचली अदालत ने कुछ समय पहले सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी।
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न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। निचली अदालत ने सक्सेना को ब्रिटेन और दुबई जाने की अनुमति दी थी। ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने सक्सेना को नोटिस जारी कर 10 जून तक जवाब मांगा है।
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ईडी के वकील अमित महाजन और नीतेश राणा ने पीठ से कहा कि निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
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