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यूएई अदालत ने 19 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में वेल्लापल्ली को किया बरी, केरल पहुंचे
Sun, 15 Sep 2019 10:08 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: आसिम खान
Updated Sun, 15 Sep 2019 10:08 PM IST
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तुषार वेल्लापल्ली (फाइल फोटो)
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संयुक्त अरब अमीरात में चेक बाउंस के एक मामले में बरी होने के बाद केरल में भाजपा नीत राजग की गठबंधन सरकार में सहयोगी भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली रविवार को यहां पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक अदालत ने एक सप्ताह पहले चेक बाउंस मामले के सिलसिले में सभी आरोपों से वेल्लापल्ली को बरी कर दिया था।
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वेल्लापल्ली श्री नारायण धर्म परिपालन (एसएनडीपी) योगम के उपाध्यक्ष भी हैं। यह संगठन राज्य के पिछड़ा इझावा समुदाय का एक प्रमुख संगठन है। वेल्लापल्ली को 19 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में पिछले महीने यूएई में गिरफ्तार किया गया था। चेक बाउंस होने की शिकायत त्रिशूर के मूल निवासी एन अब्दुल्ला ने दर्ज कराई थी। वह वेल्लापल्ली के स्वामित्व वाली बोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलसी के लिए काम करता था। यह कंपनी अब बंद है।
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एसएनडीपी योगम और बीडीजेएस के सैकड़ों कार्यकर्ता वेल्लापल्ली के स्वागत के लिए रविवार की सुबह कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर एकत्र हुए। पी के कृष्णादास समेत भाजपा के नेता भी उनकी अगवानी के लिए हवाई अड्डा पहुंचे। इसके बाद वेल्लापल्ली ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पी एस श्रीधरन पिल्लई के उन आरोपों को खारिज किया कि बीडीजेएस नेता केरल में सत्तारूढ़ माकपा की साजिश का शिकार हुए हैं।
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उन्होंने कहा कि उन्हें मामले के सिलसिले में सभी राजनीतिक पार्टियों से मदद मिली थी। वेल्लापल्ली ने अब्दुल्ला से अनुरोध किया कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाने के लिए वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि यदि अब्दुल्ला ने माफी नहीं मांगी तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब्दुल्ला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वेल्लापल्ली ने 10 साल पहले लगभग 19 करोड़ रुपये का एक चेक जारी किया था जो बाउंस हो गया था।
वेल्लापल्ली को इस सिलसिले में यूएई के अजमान में एक होटल से 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। यूएई की अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया था और कहा था कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों में विश्वसनीयता की कमी है।