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शरजील का समर्थन करने वाली उर्वशी की जमानत याचिका खारिज

Wed, 05 Feb 2020 09:03 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मु्ंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मु्ंबई Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 05 Feb 2020 09:03 PM IST
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Urvashi Chudawala bail plea supporting Sharjeel Imam dismissed
Urvashi Chudawala - फोटो : Facebook

दिल्ली के शाहीन बाग में देश तोड़ने की बात करने वाले शरजील इमाम के समर्थन में नारेबाजी करने वाली उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार उर्वशी ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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बुधवार को उर्वशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राज्यवैद्य ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। उर्वशी के वकील ने कहा कि वह सिर्फ 22 साल की है। 
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अंतिम वर्ष की छात्रा है और दो सेकेंड के वीडियो के चलते उसका करियर खत्म हो जाएगा। अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उर्वशी एक ऐसे शख्स का समर्थन कर रही थीं जो आधिकारिक रूप से देश का दुश्मन है। उसने जांच में सहयोग नहीं किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने उर्वशी की तलाश तेज कर दी है। 

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