मोदी कैबिनेट का फैसला, खनिज कानून संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि इस अध्यादेश के माध्यम से खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से कोयला एवं खनन क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात होगा। जोशी ने बताया कि भारत में कोयले की मांग काफी अधिक है लेकिन बड़े पैमाने पर इसका आयात किया जाता है।
पूर्वोत्तर में गैस-ग्रिड परियोजना व्यावहारिक बनाने को 5,559 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता
सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रस्तावित गैस ग्रिड परियोजना को सीधे 5,559 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह दूसरा मामला है जहां सरकार सीधे किसी गैस पाइपलाइन को व्यावसायिक रूप से वहनीय बनाने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस परिवहन की 1,656 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को वित्तीय सहायता देने का यह निर्णय लिया गया। यह गैस पाइपलाइन असम के प्रमुख शहरों गुवाहटी, ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल, एजोल, अगरतला, शिलांग, सिल्चर, गंगटोक और नुमालीगढ़ आदि शहरों को जोड़ेगी।
इस पाइपलाइन के तैयार होने से इन शहरों में रसोईघर तक खाना पकाने की गैस को सीधे पाइपलाइन के जरिये भेजने, सीएनजी वाहनों के लिए ईंधन और उद्योगों को भी गैस की आपूर्ति की जा सकेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-फ्रांस के साथ प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते को मंजूरी। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कुशल पेशेवरों के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।
-स्वीडन के साथ ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग समझौते को मंजूरी। इस क्षेत्र में दोनों देशों को एक-दूसरे की विशेषज्ञता साझा करने में मदद मिलेगी।
- भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते को मंजूरी।