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सरकार का टीवी चैनलों को परामर्श, कहा- हिंसा भड़काने वाली सामग्री के प्रसारण से बचें

Thu, 12 Dec 2019 02:36 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नयी दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नयी दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Thu, 12 Dec 2019 02:36 PM IST
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TV channels warned against broadcasting content that incites violence, Says IB ministry
सूचना और प्रसारण मंत्रालय - फोटो : My GOV

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी कर ऐसी सामग्री प्रसारित करने को लेकर सतर्क किया है जो हिंसा भड़का सकती है। मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली और देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण के संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी है।

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कुछ टीवी चैनलों ने बुधवार को संसद में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शनों की फुटेज प्रसारित की जिसके बाद यह परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि पूर्व में कई मौकों पर मंत्रालय ने निजी उपग्रह चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 और उसके बाद बने नियमों के अनुसार कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए परामर्श जारी किए हैं।
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परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को ऐसी किसी भी सामग्री के संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है जो हिंसा भड़का सकती है या जिसमें कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के खिलाफ कुछ भी हो। मंत्रालय ने देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली किसी भी सामग्री के खिलाफ भी आगाह किया।
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परामर्श में चैनलों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन संहिताओं का उल्लंघन करने वाली कोई भी सामग्री प्रसारित न हो। सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों से उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया गया है।

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