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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दिया आदेश, राज्य के मंदिरों में जानवरों की बलि पर लगे रोक

Sun, 29 Sep 2019 05:30 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अगरतला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अगरतला Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sun, 29 Sep 2019 05:30 AM IST
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Tripura High Court ordered a ban on animal sacrifice in temples in the state
सांकेतिक तस्वीर

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसमें राज्य के मंदिरों में जानवरों की बलि देने पर रोक लगाने की बात कही गई। यह आदेश सेवानिवृत्त जज सुभाष भट्टाचार्य की जनहित याचिका पर दिया गया है। 

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