{"_id":"60e03b228ebc3ebb4c4fe4dc","slug":"tripura-extends-corona-curfew-in-9-areas-witnessing-rise-in-covid-cases","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना : त्रिपुरा के शहरी क्षेत्र में नौ जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू, गांवों को मिली राहत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
कोरोना : त्रिपुरा के शहरी क्षेत्र में नौ जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू, गांवों को मिली राहत
Sat, 03 Jul 2021 03:55 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, अगरतला
पीटीआई, अगरतला
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 03 Jul 2021 03:55 PM IST
सार
आवश्यक उद्देश्यों के लिए वाहन केवल सुबह 5 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच ही चल सकते हैं। हालांकि, चिकित्सा आपूर्ति करने वाले वाहनों को अपराह्न 2 बजे के बाद भी चलने की अनुमति होगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
त्रिपुरा सरकार ने अगरतला और आठ अन्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में अपराह्न 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू नौ जुलाई तक बढ़ा दिया है। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई है। हालांकि शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक का रात का कर्फ्यू गांवों से हटा लिया गया है।
विज्ञापन
यूएलबी में कोविड कर्फ्यू, सबसे पहले 16 मई को लगाया गया था और फिर बार-बार बढ़ाया गया है। यह दो जुलाई को समाप्त होना था। मुख्य सचिव कुमार आलोक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगरतला नगर निगम (एएमसी) और आठ अन्य यूएलबी में कोविड कर्फ्यू 9 जुलाई तक लागू रहेगा।
विज्ञापन
अगरतला के अलावा, रानिरबाजार, उदयपुर, कैलाशहर, धरनगर, खोवाई, बेलोनिया की नगर परिषदों और जिरानी और पानीसागर की नगर पंचायतों में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स अभी भी बंद रहेंगे और बाजार समितियां सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को तैनात करेंगी।
विज्ञापन
आवश्यक उद्देश्यों के लिए वाहन केवल सुबह 5 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच ही चल सकते हैं। हालांकि, चिकित्सा आपूर्ति करने वाले वाहनों को अपराह्न 2 बजे के बाद भी चलने की अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि निर्धारित छूट को छोड़कर अपराह्न 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या अन्य सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकतम 20 प्रतिभागियों के साथ केवल आवश्यक सरकारी बैठकों की अनुमति होगी। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, व्यायामशाला, तरणताल, सैलून और बार हर समय बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट अपराह्न 2 बजे तक ही खुले रहेंगे।