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केरल: ट्रायल कोर्ट ने नन से दुष्कर्म मामले में फैसला किया सुरक्षित, 2019 से चल रही थी सुनवाई
Mon, 10 Jan 2022 02:31 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टायम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टायम
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Mon, 10 Jan 2022 02:31 PM IST
सार
केरल की कोट्टायम पुलिस ने नन के दुष्कर्म मामले में आरोपी बिशप के खिलाफ 2018 में मुकदमा दर्ज किया था।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
केरल में बिशप फ्रैंको मुलक्कल द्वारा एक नन के कथित बलात्कार मामले में ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत अपना फैसला 14 जनवरी को सुना सकता है। मामले की सुनवाई नवंबर, 2019 से चल रही थी।
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दरअसल, केरल की कोट्टायम पुलिस ने नन के दुष्कर्म मामले में आरोपी बिशप के खिलाफ 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि 2014 से 2016 के बीच रोमन कैथोलिक चर्च के तत्कालीन बिशप फ्रैंकों ने उनका यौन शोषण किया था।
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मामले की जांच के बाद बिशप को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर नन को बंधक बनाने, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में उसकी इजाजत के बिना किसी भी प्रकार की खबर प्रकाशित करने पर मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
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