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आदेश: ट्राई ने कहा- उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाला प्रीपेड रिचार्ज ही मुहैया कराएं टेलिकॉम कंपनियां
Thu, 27 Jan 2022 11:17 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Thu, 27 Jan 2022 11:17 PM IST
सार
मौजूदा समय में टेलिकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते हैं, उनकी वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले लोगों को हर साल कम से कम 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं।
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- फोटो : Social media
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विस्तार
टेलिकॉम ऑपरेटरों को अब प्रीपेड सेवाएं इस्तेमाल करने वाले अपने उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान मुहैया कराने होंगे। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने गुरुवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं की ओर से एक साल में कराए जाने वाले रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी।
मौजूदा समय में टेलिकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते हैं, उनकी वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले लोगों को हर साल कम से कम 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। हालांकि, ट्राई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब हर टेलिकॉम सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो (कॉल और डेटा) वाउचर रखना होगा, जिसकी वैधता 30 दिन होगी।
इस नोटिफिकेशन के चलते अब मोबाइल फोन में नेटवर्क सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को ऐसे प्लान देने होंगे, जो महीने की उसी तारीख पर रिन्यू कराए जा सकेंगे। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के जारी होने के 60 दिन के अंदर इस पर जरूरी कार्यवाही करेंगे।
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मौजूदा समय में टेलिकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते हैं, उनकी वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले लोगों को हर साल कम से कम 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। हालांकि, ट्राई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब हर टेलिकॉम सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो (कॉल और डेटा) वाउचर रखना होगा, जिसकी वैधता 30 दिन होगी।
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इस नोटिफिकेशन के चलते अब मोबाइल फोन में नेटवर्क सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को ऐसे प्लान देने होंगे, जो महीने की उसी तारीख पर रिन्यू कराए जा सकेंगे। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के जारी होने के 60 दिन के अंदर इस पर जरूरी कार्यवाही करेंगे।
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