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घपलेबाज भगोड़ों पर कसेगा शिकंजा, संपत्ति जब्त करने के लिए नया कानून
amarujala.com- Presented by: हर्षित गौतम
Updated Fri, 19 May 2017 12:07 PM IST
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केंद्र सरकार विजय माल्या जैसे भगौड़ा घोषित होने के बाद देश से गायब हो जाने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने और उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए एक नया कानून संसद में लाने जा रही है। नए प्रस्ताव में देश से फरार होने वाले अपराधियों के लिए कड़े प्रावधान करने की तैयारी कर ली गई है।
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गुरुवार को सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे लोग जो आर्थिक अपराधी घोषित किए जा चुके हैं और खुद को बचाने के लिए विदेश भाग गए हैं उन पर लगाम लगाने के लिए संसद में नया कानून लाया जाएगा। 'भगौड़ा आर्थिक अपराधी' विधेयक 2017 के तहत सरकार उन सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त कर सकेगी जो कि आर्थिक अपराध मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद वो खुद को बचाने के लिए वो विदेश भाग गए हैं।
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नया विधेयक पास होने के बाद वो आर्थिक अपराधों के मौजूदा कानूनों की जगह लेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो संसद के जरिए संवैधानिक कानून बनाने जा रहा हैं। इस बिल के मुताबिक भारत छोड़ देने पर कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भारत आने से इंकार करने वाले व्यक्ति को ई-नोटिस जारी किया जाएगा।
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ये नोटिस उनके आधार या पैन कार्ड आवेदन के लिए दिए गए पते पर भेजा जाएगा। जिसके बाद उसकी संपत्ति को जब्त करके उसके द्वारा अर्जित रकम को उक्त व्यक्ति की धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों या ऋण देने वाले व्यक्तियों को बांटा जाएगा। बिल के मुताबिक कुल 100 करोड़ से ज्यादा आर्थिक अपराध ही इस बिल की अंतरर्गत आएगा। सरकार ने इस बिल के लिए 3 जून तक सभी हितधारकों और जनता से सुझाव मांगे हैं।
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