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West Bengal: केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ TMC ने दायर की याचिका, पंचायत चुनाव हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त
Sat, 17 Jun 2023 06:22 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता।
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 17 Jun 2023 06:22 AM IST
सार
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ को सूचित किया कि पुलिस सुरक्षा में नामांकन दाखिल करने वाला एक प्रत्याशी की पुलिस के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
प.बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा में हुई चूक पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। दूसरी ओर, केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के खिलाफ ममता ने हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ को सूचित किया कि पुलिस सुरक्षा में नामांकन दाखिल करने वाला एक प्रत्याशी की पुलिस के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही।
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पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह कोर्ट को रिपोर्ट पेशकर बताए कि उम्मीदवार नामांकन करने में असमर्थ क्यों हुए। हाईकोर्ट ने हालातों को देखते हुए बृहस्पतिवार को समाप्त हुई नामांकन प्रक्रिया को एक दिन और बढ़ा दिया।
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उधर, नामांकन के दौरान पूरे प्रदेश में हिंसा हुई। अलग-अलग जगह करीब 30 से अधिक झड़पों में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 90 से अधिक लोग घायल हो हुए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं।