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Karnataka: श्रीरंगपट्टनम में धारा 144 लागू, टीपू सुल्तान जयंती के मद्देनजर लिया गया फैसला; पढ़िए पूरा मामला
Fri, 10 Nov 2023 12:46 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मांड्या
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मांड्या
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Fri, 10 Nov 2023 12:46 PM IST
सार
कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती समारोह के मद्देनजर श्रीरंगपट्टनम में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा, आदेश सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेंगे। इस दौरान जुलूस, विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर रोक रहेगी।
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टीपू सुल्तान
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती समारोह के मद्देनजर श्रीरंगपट्टनम में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर इसे लागू किया गया।
इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, धारा 144 को हर वर्ष की तरह लागू किया गया है। इस पीछे का कारण एक संवेदनशील क्षेत्र का होना है। आदेश सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेंगे। इस दौरान जुलूस, विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर रोक रहेगी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बैनर, लाउडस्पीकर, पटाखे के इस्तेमामल पर भी रोक लगा दी गई है।
धारा 144 के संबंध में बोलते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, इस अवधि के दौरान नारेबाजी, भड़काऊ चित्र, नारे वाली टी-शर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस अधिकारी के कहा कि कानून और व्यवस्था, सुरक्षा बनाए रखने और सार्वजनिक और सार्वजनिक संपत्ति के जीवन की रक्षा के लिए, एहतियाती उपाय के रूप में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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आमतौर पर टीपू जयंती समारोह के दौरान मैसूर और पड़ोसी इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की कब्र, जहां पूर्ववर्ती मैसूर साम्राज्य के 18वीं सदी के शासक को दफनाया गया था।
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इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, धारा 144 को हर वर्ष की तरह लागू किया गया है। इस पीछे का कारण एक संवेदनशील क्षेत्र का होना है। आदेश सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेंगे। इस दौरान जुलूस, विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर रोक रहेगी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बैनर, लाउडस्पीकर, पटाखे के इस्तेमामल पर भी रोक लगा दी गई है।
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धारा 144 के संबंध में बोलते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, इस अवधि के दौरान नारेबाजी, भड़काऊ चित्र, नारे वाली टी-शर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस अधिकारी के कहा कि कानून और व्यवस्था, सुरक्षा बनाए रखने और सार्वजनिक और सार्वजनिक संपत्ति के जीवन की रक्षा के लिए, एहतियाती उपाय के रूप में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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आमतौर पर टीपू जयंती समारोह के दौरान मैसूर और पड़ोसी इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की कब्र, जहां पूर्ववर्ती मैसूर साम्राज्य के 18वीं सदी के शासक को दफनाया गया था।