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विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तक बढेगी
अमर उजाला ब्यूरो / नई दिल्ली
Updated Fri, 08 Dec 2017 06:40 AM IST
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आधार कार्ड
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बृहस्पतिवार को सूचित किया कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी आधार संख्या से जोड़ने की अनिवार्यता की समयसीमा शीघ्र ही अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाई जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि आधार लिंक करने को अनिवार्य बनाने के सरकार के निर्णय पर अंतिरम रोक लगाने के लिए दायर अर्जियों पर अगले हफ्ते पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सरकार आठ दिसंबर को अधिसूचना लाकर विभिन्न सेवाओं को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की छह फरवरी की डेडलाइन इसमें शामिल नहीं होगी।
पढ़ें- आधार लिंक कराने का झांसा दे खाते से निकाले 50 हजार
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केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सरकार आठ दिसंबर को अधिसूचना लाकर विभिन्न सेवाओं को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की छह फरवरी की डेडलाइन इसमें शामिल नहीं होगी।
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आधार योजना पर अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर संविधान पीठ निर्णय लेगी
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उधर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि आधार योजना पर अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर संविधान पीठ निर्णय लेगी। संविधान पीठ अंतिम सुनवाई के लिए तारीख भी तय करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्तूबर को कहा था कि विभिन्न सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्तूबर को कहा था कि विभिन्न सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी।