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विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तक बढेगी

Fri, 08 Dec 2017 06:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो / नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो / नई दिल्ली Updated Fri, 08 Dec 2017 06:40 AM IST
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Timing of connecting various schemes with base will increase till 31 March 
आधार कार्ड
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बृहस्पतिवार को सूचित किया कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी आधार संख्या से जोड़ने की अनिवार्यता की समयसीमा शीघ्र ही अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाई जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि आधार लिंक करने को अनिवार्य बनाने के सरकार के निर्णय पर अंतिरम रोक लगाने के लिए दायर अर्जियों पर अगले हफ्ते पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है।
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केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सरकार आठ दिसंबर को अधिसूचना लाकर विभिन्न सेवाओं को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की छह फरवरी की डेडलाइन इसमें शामिल नहीं होगी। 
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आधार योजना पर अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर संविधान पीठ निर्णय लेगी

Timing of connecting various schemes with base will increase till 31 March 
आधार कार्ड
उधर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि आधार योजना पर अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर संविधान पीठ निर्णय लेगी। संविधान पीठ अंतिम सुनवाई के लिए तारीख भी तय करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्तूबर को कहा था कि विभिन्न सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी।
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