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Hindi News ›   India News ›   "This will increase transparency, help poor and women": Kiren Rijiju on Waqf Amendment Bill, News in hindi

JPC: 'इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, गरीबों और महिलाओं को मदद मिलेगी, वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले किरेन रिजिजू

Sat, 22 Mar 2025 09:31 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 22 Mar 2025 09:31 PM IST
सार

 Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और गरीबों व महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह बिल मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने के लिए नहीं लाया गया है।

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"This will increase transparency, help poor and women": Kiren Rijiju on Waqf Amendment Bill, News in hindi
किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और गरीबों व महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह बिल मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसे एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाने के लिए लाया गया है।
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'यह बिल मुस्लिम संपत्तियां छीनने के लिए नहीं'
मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'हमने सभी मुस्लिम संगठनों से चर्चा की है। वे भी जानते हैं कि यह बिल मुस्लिम संपत्तियां छीनने के लिए नहीं है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीबों व महिलाओं को फायदा होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां संविधान के अनुसार काम होता है।'
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संशोधन बिल पर संसद में जोरदार हंगामा
वक्फ (संशोधन) बिल 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की गई। भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इसे राज्यसभा में रखा, जबकि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इसे लोकसभा में पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर विपक्षी सांसदों का आरोप था कि रिपोर्ट में उनकी असहमति के नोट शामिल नहीं किए गए। हालांकि, किरेन रिजिजू ने इस आरोप को खारिज कर दिया।

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बिल में क्या किए गए बदलाव, क्यों लाया गया?
जेपीसी ने इस बिल में 14 धाराओं और क्लॉज में कुल 25 संशोधन किए हैं। संशोधित बिल को 29 जनवरी को मंजूरी दी गई थी। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण की शिकायतें लगातार आती रही हैं। नए संशोधन बिल में इन समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

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