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सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को कर्नाटक के अयोग्य कांग्रेस-जेडीएस विधायकों की याचिका पर सुनाएगी फैसला

Mon, 11 Nov 2019 08:06 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Mon, 11 Nov 2019 08:06 PM IST
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The Supreme Court will decide on the petition of disqualified MLAs of Karnataka on 13 November
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

कर्नाटक के 17 अयोग्य कांग्रेस-जेडी(एस) विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। तीन न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एन वी रमना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की पीठ ने 25 अक्तूबर को इन अयोग्य विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जुलाई में विश्वासमत से आगे कांग्रेस-जेडी(एस) गठबंधन के इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। कुमारस्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हुआ।
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विधायको की अयोग्यता के बाद खाली 17 विधानसभा सीटों में से 15 पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होने हैं। उम्मीदवारों को 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल करना है। अयोग्य विधायकों ने हाल ही में शीर्ष अदालत के द्वारा चुनाव आयोग से इन 15 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव को स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की है।

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