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आधार से पैन को लिंक कराने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 01 Jul 2018 05:15 AM IST
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को आधार से पैन नंबर को लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी है। यह समय सीमा 30 जून को खत्म हो रही थी। सरकार ने पांचवी बार आधार से स्थायी खाता नंबर जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है। इस साल मार्च तक करीब 33 करोड़ पैन में से 16.65 करोड़ आधार से जोड़े जा चुके हैं।
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गौरतलब है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा 30 जून तक थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है।
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ऐसे में कहा गया था कि यदि आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो शनिवार तक हर हाल में ये काम कर लीजिए, नहीं तो आप कई तरह की मुश्किल में फंस सकते हैं।
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जो लोग अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं, समय अवधि बढ़ने से अब वो पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।