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ठाणे: बिल्डर ने फ्लैट खरीदार को निर्धारित समय में नहीं सौंपी प्रॉपर्टी, अब देना होगा 40 हजार रुपये मुआवजा
Sat, 25 Sep 2021 12:15 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, ठाणे
पीटीआई, ठाणे
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 25 Sep 2021 12:15 PM IST
सार
मुआवजे के अलावा, आयोग ने साई राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उसके सहयोगियों को नौ जनवरी, 2016 में इस राशि के भुगतान की तारीख से 10 फीसदी ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 1,63,332 रुपये की वापसी का भुगतान करने के लिए भी कहा।
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सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रियल एस्टेट डेवलपर को एक फ्लैट खरीदार को निर्धारित समय के भीतर संपत्ति नहीं सौंपने के के लिए 40,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे ने 17 सितंबर को ही आदेश जारी किया था, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध करा दी गई।
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साई राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर हुई कार्रवाई
मुआवजे के अलावा, आयोग ने साई राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उसके सहयोगियों को नौ जनवरी, 2016 में इस राशि के भुगतान की तारीख से 10 फीसदी ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 1,63,332 रुपये की वापसी का भुगतान करने के लिए भी कहा।
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शिकायतकर्ता छाया राजू आनंद के वकील अश्विनी सरजीने ने आयोग को बताया कि 2014 में शिकायतकर्ता ने अंबरनाथ के नवाली नाका में साई राज बिल्डर्स द्वारा विकसित की जा रही परियोजना में 450 वर्ग फुट का फ्लैट तीन लाख रुपये में बुक किया था। जनवरी 2016 तक, उसने 1,63,332 रुपये का भुगतान किया और डेवलपर को अगले आठ महीनों में फ्लैट का कब्जा देना था, जो उसने अब तक नहीं किया है।
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शिकायतकर्ता ने मांग की कि डेवलपर्स को या तो फ्लैट का कब्जा देने या ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि शिकायतकर्ता ने पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं था कि डेवलपर उसे फ्लैट का कब्जा देगा।