{"_id":"63ef5fdf1f3a4fe45d02f93e","slug":"ten-sensitive-installations-in-six-states-one-ut-declared-out-of-bounds-for-general-public-mha-2023-02-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"MHA: दस संवेदनशील प्रतिष्ठान आम जनता के लिए प्रतिबंधित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
MHA: दस संवेदनशील प्रतिष्ठान आम जनता के लिए प्रतिबंधित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
Fri, 17 Feb 2023 04:37 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 17 Feb 2023 04:37 PM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं।
विज्ञापन
गृह मंत्रालय
- फोटो : एएनआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में दस संवेदनशील प्रतिष्ठानों में आम जनता के लिए प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है। केंद्र ने कहा है कि इन परिसरों में की गई गतिविधियों के संबंध में कोई भी जानकारी देश के दुश्मनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
विज्ञापन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र इस बात से संतुष्ट है कि कुछ विशेष स्थानों पर की गई गतिविधियों के संबंध में जानकारी दुश्मन के लिए उपयोग होगी। केंद्र सरकार मानती है कि ऐसे स्थानों पर अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।
विज्ञापन
इसलिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार निर्दिष्ट स्थानों को एक निषिद्ध स्थान घोषित करती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में दो-दो प्रतिष्ठान हैं, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक-एक प्रतिष्ठान हैं।
विज्ञापन