{"_id":"5eaae5638ebc3e902a3e0565","slug":"telephone-internet-companies-do-not-recover-bills-during-lockdown-petition-filed-in-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"लॉकडाउन के दौरान बंद प्रतिष्ठानों से बिल की वसूली नहीं करें टेलीफोन-इंटरनेट कंपनियां, अदालत में याचिका दाखिल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
लॉकडाउन के दौरान बंद प्रतिष्ठानों से बिल की वसूली नहीं करें टेलीफोन-इंटरनेट कंपनियां, अदालत में याचिका दाखिल
Thu, 30 Apr 2020 09:01 PM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: Rohit Ojha
Updated Thu, 30 Apr 2020 09:01 PM IST
विज्ञापन
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक याचिका दाखिल कर दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को उन दफ्तरों, दुकानों या व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बिल का पैसा नहीं वसूलने का निर्देश देने की मांग की गई जो कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में अनिवार्य रूप से बंद हैं।
विज्ञापन
एक वकील ने अधिवक्ता अमित साहनी की मदद से याचिका दाखिल की जिन्होंने बताया कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता एस के शर्मा ने दलील दी कि दुकानें, दफ्तर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखाने और लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखने के सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए बंद हैं।
विज्ञापन
उन्होंने दलील दी कि टेलीफोन संचालकों और आईएसपी को नागरिकों से उन सेवाओं के लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए जिनका उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार कामकाज बंद होने के कारण इस्तेमाल ही नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि अगर इस तरह का शुल्क कंपनियों द्वारा वसूला भी जाता है तो उस पैसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए कोष में जमा करा देना चाहिए।
विज्ञापन