फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Telangana to issue ordinance to amend law to provide 42 pc quota for Backward Classes in local body polls

Telangana: निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों को 42% आरक्षण की तैयारी; कानून संशोधन अध्यादेश लाएगी रेवंत सरकार

Thu, 10 Jul 2025 10:54 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: शिव शुक्ला Updated Thu, 10 Jul 2025 10:54 PM IST
सार

तेलंगाना के मंत्रिमंडल ने राज्य विधानसभा की ओर से 2018 में पारित अधिनियम में संशोधन कर स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 फीसदी आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है।

विज्ञापन
Telangana to issue ordinance to amend law to provide 42 pc quota for Backward Classes in local body polls
ए. रेवंत रेड्डी, सीएम, तेलंगाना - फोटो : ANI

विस्तार

तेलंगाना की रेवंत सरकार निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी में है। इस बाबत  मंत्रिमंडल ने राज्य विधानसभा की ओर से 2018 में पारित अधिनियम में संशोधन कर एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के पहले किए गए वादे के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विज्ञापन


रेड्डी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए, 2018 में विधानसभा से पारित एक अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश जारी किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 25 जून को, तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था। 
विज्ञापन


श्रीनिवास रेड्डी ने आगे कहा कि तेलंगाना के महाधिवक्ता को कैबिनेट बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था और अध्यादेश के मुद्दे पर उनकी कानूनी राय मांगी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पहले ही पारित कर दिया था और इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। हालाँकि, यह विधेयक पारित नहीं हो पाया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed