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Gig Workers: अपना वादा पूरा करेगी तेलंगाना सरकार, गिग कामगारों को जीवन और दुर्घटना बीमा देने की तैयारी

Mon, 14 Apr 2025 06:51 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 14 Apr 2025 06:51 PM IST
सार

ड्राफ्ट विधेयक में गिग कामगारों के कल्याण पर फोकस किया गया है और उन्हें नौकरी सुरक्षा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसे अधिकार दिए जाएंगे। कंपनी और एग्रीगेटर्स के बीच बेहतर समन्वय के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। 

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Telangana government to bring in new Act for welfare of Gig platform workers
ए. रेवंत रेड्डी, सीएम, तेलंगाना - फोटो : ANI

विस्तार

तेलंगाना की सरकार गिग कामगारों के कल्याण के लिए नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत राज्य सरकार गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से ड्राफ्ट बिल पर लोगों के सुझाव लेने का निर्देश दिया है। सीएम ने गिग कामगारों, सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ड्राफ्ट बिल को ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया ताकि लोगों के इस पर सुझाव लिए जा सकें। 
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ये सुविधाएं दी जाएंगी गिग कामगारों को
सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुझाव लेकर और ड्राफ्ट बिल में जरूरी बदलाव कर इसे 1 मई को अंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस पर लागू करने की कोशिश करें। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने का वादा किया था और उसी वादे को पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है। राज्य के श्रम विभाग ने विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट विधेयक में गिग कामगारों के कल्याण पर फोकस किया गया है और उन्हें नौकरी सुरक्षा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसे अधिकार दिए जाएंगे। कंपनी और एग्रीगेटर्स के बीच बेहतर समन्वय के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। 
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25 अप्रैल तक मांगे सुझाव
मुख्यमंत्री ने भी विधेयक को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं और अधिकारियों को 25 अप्रैल तक सुझावों को बिल में शामिल करने की समयसीमा तय की है। तेलंगाना में फूड डिलीवरी एप के लिए काम करने, कैब ड्राइवर्स और पैकेज डिलीवरी कर्मचारी जैसे करीब चार लाख गिग कामगार काम करते हैं। नए विधेयक ने इन लोगों को बड़ा फायदा होगा। सीएम रेड्डी ने कहा कि गिग कामगारों को दुर्घटना बीमा देने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य होगा। 

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