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तमिलनाडु सरकार का निर्देश, बाल कटवाने के लिए पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत
Tue, 02 Jun 2020 12:34 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: अनवर अंसारी
Updated Tue, 02 Jun 2020 12:34 PM IST
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पीपीई किट पहनकर बाल काटता व्यक्ति
- फोटो : PTI
जल्दी ही आपको अपने बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलानाडु सरकार ने राज्य के सभी सैलून की दुकानों को कहा है कि वह अपने यहां आने वाले ग्राहकों का एक रजिस्टर तैयार करें, जिसमें उनके आधार नंबर समेत हर जरूरी जानकारी दर्ज की जाए।
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राजस्व प्रशासन के आयुक्त जे राधाकृष्णन ने जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा में ग्राहकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर रखना होगा। माना जा रहा है कि इस कदम को कोरोना वायरस से बचने और संक्रमण को ट्रेस करने के लिए उठाया गया है।
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यहां पढ़ें सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या शर्तें रखी गई हैं:
- सामाजिक दूरी को बनाए रखने और कई ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा होने से बचाने के उद्देश्य से, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा को 'सर्विस बाई अपॉइंटमेंट' यानी कि दुकान पहुंचने से पहले जानकारी देनी होगी।
- सैलून में 50 फीसदी सीट पर ही ग्राहकों को सेवा दी जाए ताकि सामाजिक दूरी का भली भांति पालन हो सके। कम से कम ग्राहकों को प्रतीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- एक ग्राहक के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लेड का उपयोग दूसरे के लिए नहीं किया जाना चाहिए और उपयोग किए गए ब्लेड को सुरक्षित रूप से हटा दिया जाना चाहिए। हटाए गए बाल, फेस पैक आदि को सुरक्षित रूप से हटाना चाहिए।
- केवल डिस्पोजेबल तौलिए का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि तौलिए और हैंड बैंड फिर से उपयोग किए जाते हैं, तो उन्हें धोने के बाद ही दूसरे ग्राहक के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, हेयर कर्लिंग मशीन, स्पा स्टोन और हीटर, स्लिमिंग इक्विपमेंट, फेस एंड हेयर स्टीमर, लेजर हेयर रिमूवर और हुड फेस ड्रायर को उपयोग करने से पहले और बाद में सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए।
- एयर कंडीशन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और साफ हवा का परिसंचरण (सर्कुलेशन) सुनिश्चित करने के लिए सभी खिड़कियां खोली जानी चाहिए।
- कुर्सियों, हैंडल, टेबल, दरवाजों, शीशों और मसाज बेड और कुर्सियों के हैंडल, पेडीक्योर और फेशियल/स्पा ट्रॉलियों के लिए उपयोग किए जाने वाले बेड, पानी के नल जिनका उपयोग अक्सर सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा में किया जाता है, उन्हें हाइपोक्लोराइट मिश्रण से दिन में पांच बार साफ किया जाना चाहिए।
- सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा को अपने यहां काम करने वाले कामगारों के लिए पेपर नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए ताकि वे अपने हाथों को साफ कर सकें।
- सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा में काम करने वाले कामगारों को अपना काम पूरा करने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए। उन्हें मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के मालिकों और कामगारों को अक्सर अपनी नाक, मुंह और आंखों को छूने से बचना चाहिए।
हालांकि, इस आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सैलून को आधार संख्या के बिना ग्राहक को सेवा प्रदान करनी है या नहीं।