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Tamil Nadu: राज्य सरकार ने चीनी मांझों के इस्तेमाल पर लगाया बैन, प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
Wed, 01 Nov 2023 09:00 AM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 01 Nov 2023 09:00 AM IST
सार
पर्यावरण, मौसम और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहु द्वरा लागू की गई अधिसूचना में बताया गया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।
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Chinese Manjha
- फोटो : Social Media
विस्तार
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नायलॉन का धागा और चीनी मांझा के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। 30 अक्तूबर को जारी की गई अधिसूचना में तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि ये चीनी मांझा मनुष्यों और जानवरों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। कभी-कभी इन मांझों की वजह से गंभीर चोटें और मौत भी हो जाती है।
यह अधिसूचना पर्यावरण, मौसम और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहु ने लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। साल 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चीनी मांझा और अन्य नाइलॉन धागों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
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Tamil Nadu Government has notified the ban on manufacturing, sale and storage of 'Nylon threat coated with glass/Chinese Manjha' in the state pic.twitter.com/kEIFYysI6L
— ANI (@ANI) November 1, 2023
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यह अधिसूचना पर्यावरण, मौसम और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहु ने लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। साल 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चीनी मांझा और अन्य नाइलॉन धागों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
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