फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Tamil Nadu: Former DGP of Tamil Nadu was sentenced to three years jail for sexual harassment of women officer

Tamil Nadu: दो साल पुराने मामले में तमिलनाडु के पूर्व DGP को सजा, सहकर्मी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

Fri, 16 Jun 2023 02:13 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: श्वेता महतो Updated Fri, 16 Jun 2023 02:13 PM IST
सार

महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए आरोप के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार ने राजेश दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी।

विज्ञापन
Tamil Nadu: Former DGP of Tamil Nadu was sentenced to three years jail for sexual harassment of women officer
तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास - फोटो : Social Media

विस्तार

तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज तीन साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला विल्लुपुरम की एक अदालत ने सुनाई है। 
विज्ञापन


महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा के दौरान दास पर यौन उत्पीड़ने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी। 
विज्ञापन


इस कमेटी के एक सदस्य ने कहा- 'इस मामले में पुलिस कर्मियों समेत 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। फिलहाल अधिकारी इस मामले में आगे अपील कर सकता है और तत्काल जमानत भी मांग सकता है।' 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह मामला 2021 में एक चुनावी मुद्दा बना था, जिसपर एमके स्टालिन ने सत्ता में आने के बाद उचित कानूनी प्रक्रिया और सजा का आश्वासन दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed