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Tamil Nadu: महिला डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, चार आरोपियों को 20 साल की सजा

Fri, 31 Jan 2025 12:03 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वेल्लूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वेल्लूर Published by: बशु जैन Updated Fri, 31 Jan 2025 12:03 PM IST
सार

तमिलनाडु के वेल्लूर में 16 मार्च 2022 को महिला डॉक्टर के साथ पांच आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। अब महिला कोर्ट ने चार आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एक अन्य आरोपी किशोर है, उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। 

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Tamil Nadu Court's decision in the harassment case of a female doctor, 20 years imprisonment to four accused
अदालत ने सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

तमिलनाडु के वेल्लूर में महिला डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म मामले में महिला कोर्ट ने चार आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 2022 में महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला तमिलनाडु विधानसभा में भी उठा था। विपक्षी दलों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

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तमिलनाडु के वेल्लूर में 16 मार्च 2022 को महिला डॉक्टर अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। आधी रात का फिल्म खत्म होने के बाद दोनों थिएटर के बार ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तभी एक ऑटो वाला आया। उसमें पहले से चार लोग बैठे थे। पीड़िता के मुताबिक उन्होंने ड्राइवर से अस्पताल की तरफ चलने को कहा, तो वह तैयार हो गया। 
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इसके कुछ देर बाद बाद ड्राइवर ने अचानक रास्ता बदल दिया और रफ्तार भी बढ़ा दी। जब पीड़िता ने ड्राइवर से पूछा कि रास्ता क्यों बदला तो ड्राइवर बोला कि रात में वह रास्ता बंद हो जाता है। इसके बाद उसने ऑटो को श्मशान घाट के पास एक सुनसान जगह पर रोक दिया। इसके बाद चारों लड़कों और ऑटो ड्राइवर ने युवती और उसके दोस्त को मारपीट कर डराया। आरोपियों ने महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता के साथ लूटपाट भी की। उससे 40 हजार रुपये नकद और सोने की चेन भी झपट ली थी। महिला डॉक्टर ने डर के मारे शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।
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कुछ समय बाद तीन आरोपियों को कथित तौर पर शराब के नशे में झगड़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने दो अन्य लोगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की बात कबूल की। इसके बाद बाकी संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में महिला डॉक्टर से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त की। इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने ताबड़तोड़ खोजबीन कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 


पुलिस ने गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान ऑटो चालक पार्थिबन, दिहाड़ी मजदूर मणि उर्फ मणिकंदन और उसके दोस्त भरत और संतोष के रूप में की। पुलिस ने बताया कि पांचवां संदिग्ध किशोर है और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मुकदमा चल रहा है। आरोपियों को वेल्लूर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक महिला अदालत) एस मागेश्वरी बानू रेखा के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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