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तमिलनाडु निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोरोना हर चीज का बहाना नहीं, 15 सितंबर तक कराएं इलेक्शन
Tue, 22 Jun 2021 11:46 AM IST
दीप्ति मिश्रा
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Tue, 22 Jun 2021 11:46 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, वे चुनाव नहीं चाहेंगे, लेकिन वक्त की मांग को देखते हुए 15 सितंबर तक चुनाव कराए जाने चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को कोविड-19 के मद्देनजर टालने की राज्य चुनाव आयोग की मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, वे चुनाव नहीं चाहेंगे।
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जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को नवगठित नौ जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक कराने का पूरा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहतर होगा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले चुमाव संपन्न हो जाए। साथ ही सुप्रीम ने कहा कि कोविड को हर चीज के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता।
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राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस नरसिंहा ने पीठ से कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति ठीक नहीं है। लिहाजा चुनाव को टाला जाना चाहिए। नरसिंहा ने कहा कि दूसरे राज्यों से तमिलनाडु में कोरोना की स्थिति अलग है। पीठ ने पाया कि पिछले दो वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। पीठ ने आयोग को 15 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश देते हुए कहा है कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, वे चुनाव नहीं चाहेंगे।
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