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पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी की हाईकोर्ट से अपील, मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाया जाए
Mon, 27 Sep 2021 06:20 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 27 Sep 2021 06:20 PM IST
सार
भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाने की मांग की है।
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सुवेंदु अधिकारी
- फोटो : twitter.com/SuvenduWB
विस्तार
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाने की मांग की। इस मांग के साथ अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। अधिकारी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत रॉय को विधायक पद से हटाने की मांग उठाई है। सुवेंदु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कहा कि पिछले 10 साल में टीएमसी के शासन में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं हो पाया है। 50 से अधिक विधायकों ने दल बदले हैं।
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बता दें कि मुकुल रॉय कुछ महीने पहले ही भाजपा से टीएमसी में शामिल हुए थे। मार्च-अप्रैल में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय ने कृष्णानगर सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 11 जून को वापस टीएमसी में लौट आए थे। बता दें कि साल 2017 में वे टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।
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नंदीग्राम से विधायक सुवेंदु अधिकारी इस मामले में विधानसभा स्पीकर को भी याचिका दे चुके हैं। इस याचिका के तहत सुवेंदु ने मुकुल रॉय की अयोग्यता की मांग की है।
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