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एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर भुल्लर के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

Sat, 19 Jun 2021 05:03 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 19 Jun 2021 05:03 AM IST
सार

  • सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को फिर से विचार करने का निर्देश
  • पिता ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की लगाई थी गुहार

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Supreme Courts ordered the petition of the father of gangster Jaipal Singh Bhullar who was killed in the encounter
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में कथित तौर पर हुए एक एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर के पिता द्वारा शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया है। हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार  के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था।

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को फिर से विचार करने का निर्देश
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को 21 जून को फिर से याचिका पर विचार करने के लिए कहा है। साथ ही पीठ ने पंजाब सरकार को शव को संरक्षित करने के लिएउचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
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पिता ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की गुहार लगाई थी
कोलकाता से शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पिता शव को लेकर पंजाब के फिरोजपुर आ गए थे। शव को देखने पिता का आरोप है कि उसके 38 वर्षीय बेटे एनकाउंटर में नहीं बल्कि हिरासत में शारिरिक प्रताड़न से उसकी मौत हुई है क्योंकि उसकी रीढ़, गर्दन सहित हड्डियां टूटी हुई है।
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भुल्लर और एक अन्य गैंगस्टर जसप्रीत सिंह को कोलकाता में हुए एक एनकाउंटर में पश्चिम बंगाल पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से कथित एनकाउंटर में मार गिराया था।
जयपाल भुल्लर के पिता की याचिका को हाईकोर्ट ने वीरवार को खारिज करते हुए कहा था कि यह एनकाउंटर कोलकाता में हुआ था। ऐसे में यह मामला पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह मांग वहीं की जानी चाहिए थी।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।हाईकोर्ट के इसी फैसले को पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर सोमवार को दोबारा सुनवाई किए जाने के हाईकोर्ट को आदेश दे दिए हैं।


बता दें कि जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे को एनकाउंटर से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। इसलिए बेटे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए।

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