सुप्रीम कोर्ट: देशभर के जिलाधिकारियों को निर्देश- तीन हफ्तों में हो गलियों-सड़कों पर रह रहे बच्चों की पहचान, जल्द पूरा हो इनका पुनर्वास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Mon, 17 Jan 2022 08:44 PM IST
सार
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि सड़कों पर रह रहे इन बच्चों की स्थिति सर्दियों के दौरान और बढ़ जाती है और इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन्हें शेल्टर होम्स में रखने से जुड़े कदम तुरंत उठाने चाहिए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : PTI