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Supreme Court: टीवी चैनल्स के मजबूत स्व-नियमन के लिए गाइडलाइंस लाएगा कोर्ट, कहा- एक लाख का जुर्माना अप्रभावी

Mon, 14 Aug 2023 03:09 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 14 Aug 2023 03:09 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने  कहा कि 'आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स स्व-नियमन रखते हैं लेकिन मुझे नहीं पता आपकी बात से इस कोर्ट में कितने लोग सहमत होंगे।'

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टीवी चैनल्स के मजबूत स्व-नियमन के लिए वह जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं किया जाएगा, तब तक टीवी चैनल्स  उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
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पीठ ने कही ये बात
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनल्स के स्व-नियमन को नाकाफी बताते हुए इसे सख्त बनाने की बात कही थी। इसके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने  कहा कि 'आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स स्व-नियमन रखते हैं लेकिन मुझे नहीं पता आपकी बात से इस कोर्ट में कितने लोग सहमत होंगे। आप लोग कितना जुर्माना लगाते हैं? एक लाख! एक चैनल एक दिन में कितना कमाता है। जब तक आप नियमों को सख्त नहीं बनाएंगे कोई भी टीवी चैनल इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।'
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केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब
पीठ ने एनबीए की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अरविंद दतार से कहा कि वह जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस आरवी रविंद्रन से टीवी चैनल्स के स्व-नियमन को मजबूत करने के लिए सलाह मांगें और बाद में इसे कोर्ट में पेश करें। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा जाएगा। कोर्ट ने जुर्माने की राशि एक लाख को लेकर भी सलाह मांगी है। 
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