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Supreme Court: चंडीगढ़ महापौर चुनाव से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

Fri, 02 Feb 2024 12:53 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 02 Feb 2024 12:53 PM IST
सार

हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने बुधवार को आप को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आप ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ महापौर चुनाव से जुड़े मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की याचिका पर गौर करने को सहमत हो गया। याचिका में  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चंडीगढ़ के महापौर चुनाव फिर से कराने के पार्टी के आग्रह पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

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महापौर पद के उम्मीदवार पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस मामले का जिक्र प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के सामने किया। पीठ ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे और इस पर गौर करेंगे।
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हाईकोर्ट में क्या हुआ था?
इससे पहले हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने बुधवार को आप को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। दरअसल, आप ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पार्टी ने कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा था।
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क्या है मामला?
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल करने के साथ तीन महत्वपूर्ण पद पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस नतीजे से कांग्रेस-आप गठबंधन को करारा झटका लगा था। दोनों ने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

हथकड़ी चुनाव चिह्न की मांग वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है। वह इस पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है। हम यह कैसे कर सकते हैं। हम उनसे हथकड़ी चुनाव चिह्न रखने के लिए नहीं कह सकते। आप इसे वापस लीजिए। इसके बाद वकील ने मामला वापस ले लिया। सुधीर नाम के व्यक्ति की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी।

यूपी बार काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील के रूप में नामांकन के लिए भारी फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बार निकाय को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया। 

शीर्ष अदालत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के एक कानून स्नातक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि उसे एक दिन के भीतर अपने आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए नामांकन शुल्क 16,665 रुपये और अतिरिक्त 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इस पर पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उसके अनुसार कितनी फीस उचित होगी? तो कानून स्नातक ने जवाब दिया कि अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार 750 रुपये का शुल्क लिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में मानव अंग प्रत्यारोपण पर जनहित याचिका, केंद्र-डीजीएचएस से जवाब तलब

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अंग प्रत्यारोपण (सांकेतिक फोटो) - फोटो : Demo Pic
भारत में मौत के बाद अंगदान करने वाले लोगों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर एक से भी कम है। अंगदान और अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। अदालत ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दो जजों की खंडपीठ में सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक स्वास्थ्य जागरुकता समिति की तरफ से दायर याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में मानव अंगों और ऊतकों के भंडारण और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए केवल पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों को अनुमति देने की मांग की गई है। पंजीकरण नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) के साथ कराना होता है।

छह महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी मामला; सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पुनर्विचार की बात कही

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
मध्य प्रदेश की छह महिला न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सवाल किया है। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति संजय करोल और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने छह महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं खत्म करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की गुंजाइश पर तीन हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा। गौरतलब है कि छह बर्खास्त न्यायिक अधिकारियों में तीन ने इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

अदालत ने स्वत: संज्ञान के बाद इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने साफ किया कि अगर हाईकोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त करने के मामले का संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति मामला: सुप्रीम कोर्ट- पूर्व न्यायाधीशों के लिए लिखित परीक्षा 'दूर की कौड़ी'

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सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (फाइल) - फोटो : amar ujala
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था को दूर की कौड़ी बताया है। उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति के लिए पूर्व न्यायाधीशों के लिए लिखित परीक्षा की संभावनाओं पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ में  न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की जरूरत पर एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। 

राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या पूर्व जिला न्यायाधीश को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए कहना, उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उद्देश्य को नाकाम करता है।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने तीन मार्च, 2023 के एक फैसले में नियुक्ति के लिए दो पेपरों की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को आधार मानने की शर्त रखी थी। सु्प्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए यह निर्देश दिया था।
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