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एनएलएसआईयू के फैसले के खिलाफ 21 सितंबर को आदेश सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
Fri, 18 Sep 2020 03:46 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Fri, 18 Sep 2020 03:46 AM IST
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सुफ्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) बंगलूरू के फैसले के खिलाफ चुनौती वाली याचिका पर 21 सितंबर को आदेश सुनाएगा। दरअसल, संस्थान ने अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 आयोजित करने का फैसला लिया है।
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जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने संस्थान के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर आर वेंकट राव और अन्य अभिभावकों की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को अलग प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उसकी इजाजत के बिना रिजल्ट या प्रवेश देने पर पाबंदी लगा दी थी।
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