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एनएलएसआईयू के फैसले के खिलाफ 21 सितंबर को आदेश सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

Fri, 18 Sep 2020 03:46 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 18 Sep 2020 03:46 AM IST
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Supreme Court to pronounce order against NLSIU decision on 21 September
सुफ्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) बंगलूरू के फैसले के खिलाफ चुनौती वाली याचिका पर 21 सितंबर को आदेश सुनाएगा। दरअसल, संस्थान ने अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 आयोजित करने का फैसला लिया है।

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जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने संस्थान के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर आर वेंकट राव और अन्य अभिभावकों की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को अलग प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उसकी इजाजत के बिना रिजल्ट या प्रवेश देने पर पाबंदी लगा दी थी।

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