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पी चिदंबरम को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
Tue, 22 Oct 2019 06:26 AM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 22 Oct 2019 06:26 AM IST
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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसपर कल फैसला आएगा।
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A Delhi Court takes cognizance on CBI chargesheet filed in INX media case. Congress leader P Chidambaram to be produced before the court on 24th October. (file pic) pic.twitter.com/4pkXYAaYp8
— ANI (@ANI) October 21, 2019विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामला का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते।
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वहीं, चिदंबरम की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बहस पूरी हो गई थी। जस्टिस आर भानुमति की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था, देश अब भ्रष्टाचार को जरा भी सहन नहीं करेगा।
मेहता ने कहा, चार्जशीट वैज्ञानिक और पेशेवर छानबीन के आधार पर होती है, ऐसे में आरोपी चिदंबरम को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, आखिर हम किस हद तक भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉंड्रिंग की जांच कर रहा है। भ्रष्टाचार और मनी लॉंड्रिंग के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चिदंबरम का देश से भागने का भी खतरा है।