{"_id":"620df8ab21e1b432db5243f0","slug":"supreme-court-to-consider-hearing-contempt-plea-against-continuation-of-jharkhand-dgp-after-retirement","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट: क्या झारखंड के डीजीपी के खिलाफ अवमानना याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई? विचार करने के लिए तैयार हुई शीर्ष अदालत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुप्रीम कोर्ट: क्या झारखंड के डीजीपी के खिलाफ अवमानना याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई? विचार करने के लिए तैयार हुई शीर्ष अदालत
Thu, 17 Feb 2022 12:56 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 17 Feb 2022 12:56 PM IST
सार
झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा पर आरोप है कि वे 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर काबिज हैं।
विज्ञापन
झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा(फाइल)
- फोटो : Social media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को झारखंड सरकार और डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। डीजीपी नीरज सिन्हा पर आरोप है कि वे 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर काबिज हैं। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि मामला, जिसे पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था, अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया है।
विज्ञापन
तीन फरवरी और फिर नौ फरवरी को लगाई गई थी सुनवाई की गुहार
अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए पहले तीन फरवरी और फिर नौ फरवरी को गुहार लगाई गई थी लेकिन व्यस्तता के कारण इसपर विचार नहीं किया जा सका। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा 31 जनवरी को अपनी सेवानिवृति के बाद भी पद पर बने हुए हैं।
विज्ञापन