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SC: पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Sat, 10 Feb 2024 02:22 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Sat, 10 Feb 2024 02:22 AM IST
सार
कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में पश्चिम बंगाल में सुधार गृहों में हिरासत के दौरान महिला कैदियों के गर्भवती होने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। इस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जेलों में बड़ी संख्या में महिला कैदियों के गर्भवती होने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष उस याचिका को लाए जाने के एक दिन बाद उठाया है। हाईकोर्ट में पूरे पश्चिम बंगाल में सुधार गृहों में हिरासत के दौरान महिला कैदियों के गर्भवती होने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने चिंताजनक आंकड़ों से परेशान होकर जेल में गर्भधारण के गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लिया। पीठ वर्तमान में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसका उद्देश्य भारतीय जेलों में भीड़भाड़ के संकट से निपटना है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
पीठ ने अन्य बातों के अलावा 2016 के मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार जेलों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने और अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए जिला-स्तरीय समितियों की स्थापना का आदेश दिया था। शुक्रवार को पीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल, जिन्हें उस मामले में न्यायमित्र बनाया गया है, को इस मुद्दे को देखने और अदालत को रिपोर्ट करने के लिए कहा है।
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जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने चिंताजनक आंकड़ों से परेशान होकर जेल में गर्भधारण के गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लिया। पीठ वर्तमान में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसका उद्देश्य भारतीय जेलों में भीड़भाड़ के संकट से निपटना है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
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पीठ ने अन्य बातों के अलावा 2016 के मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार जेलों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने और अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए जिला-स्तरीय समितियों की स्थापना का आदेश दिया था। शुक्रवार को पीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल, जिन्हें उस मामले में न्यायमित्र बनाया गया है, को इस मुद्दे को देखने और अदालत को रिपोर्ट करने के लिए कहा है।
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