फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court takes cognisance of women prisoners getting pregnant in correctional homes in West Bengal

SC: पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

Sat, 10 Feb 2024 02:22 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Sat, 10 Feb 2024 02:22 AM IST
सार

कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में पश्चिम बंगाल में सुधार गृहों में हिरासत के दौरान महिला कैदियों के गर्भवती होने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। इस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया।

विज्ञापन
Supreme Court takes cognisance of women prisoners getting pregnant in correctional homes in West Bengal
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जेलों में बड़ी संख्या में महिला कैदियों के गर्भवती होने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष उस याचिका को लाए जाने के एक दिन बाद उठाया है। हाईकोर्ट में पूरे पश्चिम बंगाल में सुधार गृहों में हिरासत के दौरान महिला कैदियों के गर्भवती होने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।
विज्ञापन


जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने चिंताजनक आंकड़ों से परेशान होकर जेल में गर्भधारण के गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लिया। पीठ वर्तमान में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसका उद्देश्य भारतीय जेलों में भीड़भाड़ के संकट से निपटना है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
विज्ञापन


पीठ ने अन्य बातों के अलावा 2016 के मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार जेलों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने और अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए जिला-स्तरीय समितियों की स्थापना का आदेश दिया था। शुक्रवार को पीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल, जिन्हें उस मामले में न्यायमित्र बनाया गया है, को इस मुद्दे को देखने और अदालत को रिपोर्ट करने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed