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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में ‘दुआरे राशन’ योजना जारी रहेगी। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार के लिए कोई और कानूनी बाधा नहीं है।
उल्लेखनीय है कि राशन डीलरों के एक समूह ने इस योजना की वैधता को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस परियोजना की कोई कानूनी वैधता नहीं है। ‘दुआरे राशन’ योजना खाद्य अधिकार अधिनियम के खिलाफ है। इसलिए कोर्ट ने इसे रोकने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अंतत: इस मामले में राज्य को राहत मिली।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विधानसभा सत्र में टिप्पणी की थी कि वह राज्य में इस परियोजना को जारी रखने के लिए किसी के बल के आगे नहीं झुकेंगी। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी की सरकार ने 16 नवंबर 2021 से ‘दुआरे राशन’ योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले इस संबंध में वादा किया था।