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सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिला जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की जांच जारी रखने का आदेश

Fri, 04 Sep 2020 03:48 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 04 Sep 2020 03:48 PM IST
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Supreme Court stays sexual harassment inquiry against District Judge
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जिला जज के खिलाफ चल रही यौन उत्पीड़न की जांच जारी रखने का आदेश दिया। जिला जज पर ये आरोप एक महिला न्यायिक अधिकारी ने लगाए हैं। अदालत ने जज की याचिका को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से प्रतिक्रिया मांगी है।

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखा जिसमें जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की जांच जारी रखने को कहा गया था। उक्त जज को हाईकोर्ट में जज के रूप में प्रोन्नत करने का विचार किया जा रहा था। 
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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि जब कोई उच्च अदालतों में जज के लिए विचार की स्थिति में आता है तो यह एक आम सी बात हो गई है। पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल थे।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को जिला जज की याचिका को खारिज कर दिया था और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच आगे बढ़ाने के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (जीएसआईसीसी) को आगे बढ़ने के लिए कहा था। 


बता दें कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा की एक महिला न्यायिक अधिकारी ने 7 मार्च, 2018 को जिला न्यायाधीश के खिलाफ कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

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